Business Idea: घर मोहल्ले कही पर ही शरू करें ये बिजनेस, सरकार से पाएं ₹4.50 लाख, ऐसे करें आवदेन
Bussines Idea: देश भर में साल भर खाई जाने वाली सब्जी प्याज की खेती मुख्य रूप से तीन मौसमों में की जाती है। खरीफ, अंत में खरीफ और रबी के दौरान। प्याज खराब होने वाली फसलों में से एक है जो भंडारण के दौरान 30-40% तक नष्ट हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नुकसान 40% से अधिक हो जाता है जो मांग और आपूर्ति दोनों पर भारी दबाव डालता है।
आपूर्ति की अस्थिरता बाजार में संकट पैदा करती है, जिससे प्याज की कीमत में भारी वृद्धि होती है जो अंततः उपभोक्ताओं को प्रभावित करती है। पर्याप्त भंडारण सुविधा आपूर्ति में उतार-चढ़ाव और प्याज की कीमतों में तेज वृद्धि को रोकने में मदद करेगी। बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की है। राज्य सरकार प्याज भंडारण इकाइयों पर सब्सिडी दे रही है। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो बिहार सरकार की इस योजना को अपनाकर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
अगर आप प्याज स्टोरेज हाउस खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। इससे आप बहुत कम लागत पर प्याज भंडारण घर खोल सकेंगे। आप ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थानीय भंडारण भी बना सकते हैं। सरकार 75% सब्सिडी दे रही है। ऐसे में आप सिर्फ 25 फीस देकर प्याज स्टोरेज हाउस बना सकते हैं।
आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी?
बागवानी निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार सरकार के अनुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्याज भंडारण इकाई (50 मीट्रिक टन) की योजना के तहत 2024-25 में प्याज भंडारण के निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत 50 मीट्रिक टन प्याज भंडारण इकाई की लागत 6 लाख रुपये तय की गई है। आवेदक को 75 प्रतिशत यानी 4,50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। यानी आवेदन को अपनी ओर से केवल 1 लाख 50 हजार रुपये खर्च करने होंगे।
बागवानी निदेशालय के अनुसार, भोजपुर, बक्सर, जेहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुर, सीवान, औरंगाबाद, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तिपुर और वैशाली जिलों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन
अगर आप बिहार से हैं तो आप प्याज स्टोरेज हाउस बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. योजना का फायदा लेने के लिए विभागीय साइट https://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध 'प्याज भंडारण इकाई (50MT) की योजना' के 'आवेदन करें' लिंक पर जाएं और जरूरी डीटेल्स भरते हुए आवेदन कर सकते हैं. विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकता है.