Tax Refund: कब मिलेगा टैक्स रिफंड, यहाँ जानें
Tax Refund: टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए, करदाताओं को अपनी आईटीआर फाइलिंग की तारीख का ध्यान रखना चाहिए और संभावित देरी से बचने के लिए समय पर फाइलिंग करनी चाहिए। रिफंड पर मिलने वाले ब्याज की सही गणना और त्वरित प्रोसेसिंग के लिए, सुनिश्चित करें कि आपका आईटीआर सही तरीके से और समय पर फाइल किया गया हो।
आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। यदि आपने अब तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक पेनल्टी के साथ इसे फाइल करने का मौका है। आईटीआर फाइलिंग के बाद अब ज्यादातर करदाता टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं।
आईटीआर फाइल करने के बाद आयकर विभाग को उसे प्रोसेस करने और टैक्स रिफंड जारी करने में कुछ समय लगता है। आयकर विभाग के पास असेसमेंट ईयर के समाप्त होने से 9 महीने के भीतर आईटीआर को प्रोसेस करने का समय होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने जुलाई 2024 में आईटीआर फाइल किया है, तो विभाग दिसंबर 2024 तक इसे प्रोसेस कर सकता है।
अगर आपके द्वारा भरा गया टैक्स आपकी वास्तविक कर देनदारी से अधिक है, तो आयकर विभाग आपको रिफंड के साथ ब्याज भी देता है। ब्याज की गणना तब की जाती है जब रिफंड राशि आपकी कर देनदारी का 10% से अधिक हो। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वास्तविक कर देनदारी ₹15,000 है और आपने ₹20,000 का टैक्स भरा है, तो आपको ₹5,000 का रिफंड मिलेगा और इस पर आपको ब्याज भी दिया जाएगा।
जो करदाता 31 जुलाई 2024 तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, वे 31 दिसंबर 2024 तक पेनल्टी के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, लेट फाइलिंग की स्थिति में, रिफंड प्रोसेसिंग की गणना भी उसी अनुसार की जाएगी, जिससे आपको रिफंड में देरी हो सकती है।