PPF अकाउंटहोल्डर की मृत्यु होने पर किसे मिलता है पुरे पैसे का लाभ, जानें कलम करने का सबसे आसान तरीका
भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को निवेश का बेहतर विकल्प माना जाता है।
May 20, 2024, 08:23 IST
PPF MONEY : भविष्य में आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को निवेश का बेहतर विकल्प माना जाता है। आज के समय में, पीपीएफ सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है, जिसमें 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पीपीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो पीपीएफ राशि किसे मिलती है? और इसे ठीक करने का तरीका क्या है?
इस तरह कर सकते हैं नॉमिनी पीएफ राशि का दावा
ईपीएफओ ने जनवरी में जोड़े 16.02 लाख सदस्य, पहली बार जुड़े 8.08 लाख नए सदस्य ईपीएफओ ने जनवरी में जोड़े 16.02 लाख सदस्य, पहली बार जुड़े 8.08 लाख नए सदस्य वास्तव में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को अचानक मृत्यु के मामले में पीएफ लाभ का दावा करने के लिए अपने नामांकित व्यक्ति का नाम पहले से चुनने की सुविधा देता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद, नामित सदस्य बैंक या डाकघर की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरकर और जमा करके पीएफ राशि का दावा कर सकता है।
आपको बता दें कि पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि 15 साल है, लेकिन खाताधारक की मृत्यु के मामले में, मृत्यु दावे को पीएफ खाते की परिपक्वता की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
पीएफ राशि का दावा करने के लिए, नामांकित व्यक्ति को ईपीएफ सदस्य के पूर्ण विवरण के साथ फॉर्म 20 भरना होगा। यहां एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह आवेदन उस नियोक्ता के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए जिसके साथ ईपीएफ सदस्य अंतिम समय में जुड़ा हुआ था।
इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र को जमा करने के बाद, नामांकित व्यक्ति को एक संदेश के माध्यम से दावा प्रपत्र अनुमोदन के बारे में सूचित किया जाता है। इसके बाद राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। साथ ही खाताधारक की मृत्यु के बाद पीपीएफ खाता सक्रिय नहीं रह सकता है। साथ ही खाताधारक की मृत्यु के बाद पीपीएफ में जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।
ईपीएफओ ने जनवरी में जोड़े 16.02 लाख सदस्य, पहली बार जुड़े 8.08 लाख नए सदस्य ईपीएफओ ने जनवरी में जोड़े 16.02 लाख सदस्य, पहली बार जुड़े 8.08 लाख नए सदस्य वास्तव में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने सदस्यों को अचानक मृत्यु के मामले में पीएफ लाभ का दावा करने के लिए अपने नामांकित व्यक्ति का नाम पहले से चुनने की सुविधा देता है। खाताधारक की मृत्यु के बाद, नामित सदस्य बैंक या डाकघर की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरकर और जमा करके पीएफ राशि का दावा कर सकता है।
आपको बता दें कि पीपीएफ खाते की परिपक्वता अवधि 15 साल है, लेकिन खाताधारक की मृत्यु के मामले में, मृत्यु दावे को पीएफ खाते की परिपक्वता की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।
पीएफ राशि का दावा करने के लिए, नामांकित व्यक्ति को ईपीएफ सदस्य के पूर्ण विवरण के साथ फॉर्म 20 भरना होगा। यहां एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह आवेदन उस नियोक्ता के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए जिसके साथ ईपीएफ सदस्य अंतिम समय में जुड़ा हुआ था।
इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- नॉमिनी के द्वारा भरा गया डेथ क्लेम फॉर्म
- पीपीएफ अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट
- अकाउंट होल्डर का पासबुक
सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ इस प्रपत्र को जमा करने के बाद, नामांकित व्यक्ति को एक संदेश के माध्यम से दावा प्रपत्र अनुमोदन के बारे में सूचित किया जाता है। इसके बाद राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। साथ ही खाताधारक की मृत्यु के बाद पीपीएफ खाता सक्रिय नहीं रह सकता है। साथ ही खाताधारक की मृत्यु के बाद पीपीएफ में जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।