ITR Filing Last Date: 31 अगस्त तक फाइल कर पाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न? उठी मांग, जाने वजह
ITR Filing 2024 Updates: हर महीने की पहली तारीख से कई बदलाव होते हैं। अब जुलाई महीना खत्म होने वाला है. अगस्त का महीना शुरू होने वाला है. खास तौर पर आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप इस तारीख के बाद फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा. लेकिन खबरें हैं कि आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है. लेकिन जानकारों का कहना है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है. भ्रम की स्थिति तब पैदा हुई जब प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक सलाह को आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने के रूप में गलत समझा गया। भारतीय प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई एक एडवाइजरी में एक पोस्ट में स्पष्ट किया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई है।
पोस्ट में यह भी कहा गया है कि पहले जारी की गई एडवाइजरी आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख से संबंधित नहीं थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने वित्त वर्ष 2024 के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक रिटर्न की ई-फाइलिंग के संबंध में 25 जुलाई को एक सलाह जारी की। सलाह के मुताबिक सरकार ने सालाना रिटर्न की ई-फाइलिंग की तारीख 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दी है.
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई है। इसकी एक्सपायरी डेट 31 जुलाई 2024 ही है.
प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत पंजीकृत प्रकाशनों को वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। वार्षिक विवरण एक विशेष मुद्रण वर्ष के दौरान समाचार पत्रों के प्रसार का रिकॉर्ड है। वार्षिक रिटर्न ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है। वर्तमान में वित्त वर्ष 2024 के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई, 2024 है। इस तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माना लगेगा। यह विभिन्न आय स्तरों के साथ बदलता रहता है।