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EPFO Rule Change: पीएफ से पैसा निकालना हुआ आसान, 3 दिन में खाते में आ जाएंगे 1 लाख रुपये

आपात स्थिति में धन के दावे के निपटान के लिए स्वत मोड 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर बीमारी के लिए धन निकाला जा सकता था। 
 
EPFO Rule Change: ईपीएफ का दावा निपटान प्रक्रिया में तेजी यह सुविधा आपातकालीन स्थिति में कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पहले ईपीएफओ की इस सुविधा का दावा करने में 15 से 20 दिन लगते थे, लेकिन अब यह काम 3-4 दिन में हो जाता है। स्वचालित प्रणाली ने दावा प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है।

आपात स्थिति में धन के दावे के निपटान के लिए स्वत 
मोड 2020 में शुरू किया गया था, लेकिन फिर बीमारी के लिए धन निकाला जा सकता था। अब आप शिक्षा, शादी और खरीदारी के लिए भी पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।

आप अपने ईपीएफ खाते से 50 लाख रुपये तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी। आप स्वतः निपटान मोड के माध्यम से अग्रिम धन निकाल सकते हैं। तीन कार्य दिवसों के भीतर आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। इसके लिए केवीईसी, दावा अनुरोध और बैंक खाते की जानकारी देनी होगी।

स्टेप 1: यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके ईपीएफओ पोर्टल पर लॉग इन करें।

चरण 2: ऑनलाइन सेवा अनुभाग पर जाएं। अपने बैंक खाते को सत्यापित करें और ऑनलाइन दावे पर क्लिक करें।
स्टेप 3-एक नया पेज खुलेगा। इसमें पीएफ एडवांस फॉर्म 31 का चयन करना होता है। इसके बाद आपको अपना पीएफ खाता चुनना होगा।
4. अब पैसे निकालने का कारण, कितना पैसा चाहिए और पते की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद पासबुक की एक प्रति स्कैन करके अपलोड करनी होगी।
चरण 5 - इसके बाद आपको इसे आधार से सत्यापित करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, आप ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकते हैं।