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NPS Scheme: OPS को आप जायेंगे भूल, NPS स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव, समझें पूरा गणित 

राज्य के 13.45 लाख कर्मचारियों में से 8.27 लाख एनपीएस लागू हैं। मार्च 2023 में, राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया।
 
indiah1, Ops Scheme: लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही महाराष्ट्र में शिंदे सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। दरअसल, कई लाख कर्मचारी राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने नवंबर 2005 से सेवानिवृत्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए केंद्र की नई पेंशन योजना के संशोधित संस्करण को लागू करने का निर्णय लिया है। अब महंगाई भत्ते सहित उनकी पेंशन उनके अंतिम वेतन का पच्चीस प्रतिशत होगी। इसके अलावा पुलिस और शिक्षक भर्ती में मराठा आरक्षण लागू होगा। समाचारों को विस्तार से पढ़ें।


अंतिम भुगतान का 50 प्रतिशत डीए और पेंशन कक्ष में प्राप्त होगा।

शिंदे ने राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में एक बयान में कहा, "यदि कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें अपने अंतिम वेतन का पचास प्रतिशत पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में मिलेगा, जबकि शेष 60 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन और महंगाई भत्ते के रूप में प्राप्त होगा। राज्य में पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2015 से लागू हो गई है।

इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ मिलेगा।

राज्य के 13.45 लाख कर्मचारियों में से 8.27 लाख एनपीएस लागू हैं। मार्च 2023 में, राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और एनपीएस का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने नवंबर 2005 से सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को स्थायी वित्तीय राहत प्रदान करने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि 10 प्रतिशत मराठा कोटा सरकारी शिक्षकों और पुलिस बल में लागू होगा। उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद को बताया कि शुक्रवार को 17,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। उन्होंने दावा किया था कि भर्ती में 10 प्रतिशत मराठा आरक्षण लागू होगा।