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उत्तर प्रदेश के 39000 कर्मचारियों ने नहीं दी संपत्ति का ब्यौरा, यूपी सरकार ने रोक दी सैलरी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था, जिसके लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। हालांकि, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, करीब 39000 कर्मचारियों ने इस अवधि में अपनी संपत्ति की जानकारी जमा नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अक्टूबर की सैलरी रोक दी जाएगी।
 

UP Employees: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था, जिसके लिए 30 सितंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। हालांकि, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, करीब 39000 कर्मचारियों ने इस अवधि में अपनी संपत्ति की जानकारी जमा नहीं की है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी अक्टूबर की सैलरी रोक दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों से मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी अपलोड करने का आदेश दिया था। प्रदेश में कुल 827583 राज्य कर्मी हैं, जिनमें से अब तक 7 लाख 88 हजार 506 कर्मचारियों ने ही अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है।

प्रदेश के कई प्रमुख विभागों के कर्मचारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, जिनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं। 

सरकार के आदेशानुसार, जो कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा समय सीमा के भीतर नहीं देंगे, उनकी अक्टूबर महीने की सैलरी रोक दी जाएगी। साथ ही, उनकी आगे की सैलरी तभी जारी होगी जब वे संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर देंगे।