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69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद ! हाईकोर्ट के फैसले के बाद लोन रिकवरी और नई मेरिट लिस्ट की मांग

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले का विवाद एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हाईकोर्ट के आदेश ने एक तरफ नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों ने लोन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्थिति में अभ्यर्थियों और सरकार दोनों को न्यायपूर्ण समाधान की आवश्यकता है, जिससे कि सभी पक्षों के हितों की रक्षा हो सके।
 

Teachers News: 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले का विवाद एक गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हाईकोर्ट के आदेश ने एक तरफ नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों ने लोन रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस स्थिति में अभ्यर्थियों और सरकार दोनों को न्यायपूर्ण समाधान की आवश्यकता है, जिससे कि सभी पक्षों के हितों की रक्षा हो सके।

उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले ने एक नई मोड़ ले लिया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है और नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, जिन बैंकों ने भर्ती के उम्मीदवारों को लोन दिया था, अब उनकी रिकवरी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

हाईकोर्ट का निर्णय

16 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती की मौजूदा मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह आरक्षण नियमावली 1994 की धारा 3(6) और बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन करते हुए 3 महीने के भीतर एक नई चयन सूची तैयार करे। इस आदेश के चलते, चार साल से नौकरी कर रहे कई शिक्षकों की नौकरियां भी दांव पर लग गई हैं।

बैंकों की लोन रिकवरी

हाईकोर्ट के फैसले के बाद बैंकों ने उन उम्मीदवारों से लोन की रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर दी है जिन्होंने भर्ती के लिए लोन लिया था। यह स्थिति उन अभ्यर्थियों के लिए चिंता का विषय बन गई है, जो अब नौकरी के संकट में हैं और जिनके लोन की किस्तें चुकानी हैं।

अभ्यर्थियों का आंदोलन

मंगलवार से, अभ्यर्थियों ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) का घेराव कर आंदोलन शुरू कर दिया है। आरक्षित श्रेणी के ये अभ्यर्थी जल्द नई मेरिट लिस्ट तैयार करने और भर्ती कार्यक्रम जारी करने की मांग कर रहे हैं। वे कोर्ट के आदेश का पालन करने की मांग भी कर रहे हैं।

कोर्ट के आदेश और सरकार की प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह कोर्ट के फैसले का पालन करेगी और 3 महीने के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करेगी। सरकार का यह निर्णय मौजूदा शिक्षकों की नौकरी को प्रभावित कर सकता है, जो इस भर्ती परीक्षा के बाद पिछले 4 साल से कार्यरत हैं।