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Haryana Breaking news: हरियाणा में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक, जानिये क्या है वजह ?

Haryana News: हरियाणा सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की अवकाश पर रोक लगा दी है। यह रोक हरियाणा सरकार की तरफ से 20 फरवरी को पेश होने वाले बजट को जहन में रखते हुए लगाई गयी है। 
 

Haryana news :इस वक्त हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की अवकाश पर रोक लगा दी है। यह रोक हरियाणा सरकार की तरफ से 20 फरवरी को पेश होने वाले बजट को जहन में रखते हुए लगाई गयी है। 

बता दे कि मनोहर लाल के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पांचवां और अंतिम बजट पेस करने जा रही है ।

2019 से हरियाणा में वित्त विभाग का जिम्मा भी मनोहर लाल के पास है। वे 23 फरवरी को राज्य की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार का यह अंतिम बजट रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए बता दे कि सभी विभागों से बजट को लेकर डिमांड और सुझाव मांगे गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की के अवकाश पर पूरणतय रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, अधिकारियों के फील्ड दौरों पर भी पाबंधी रहेगी ।

मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से बृहस्पतिवार को इस संदर्भ में सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभाग प्रमुखों तथा बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को हिदायतें जारी की। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी नहीं लेगा और कार्यालय नहीं छोड़ेगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि बजट सत्र के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य है।

सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी फील्ड में दौरे पर नहीं जाएगा। अगर कोई राजपत्रित अधिकारी इस अवधि के दौरान किसी दौरे पर जाता है तो उसे अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को इस बारे में सूचना देनी होगी।

मुख्य सचिव के अनुसार, विधानसभा की अधिकारी दीर्घा में सीटों की संख्या सीमित है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा के लिए केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिए अनुमति पत्र की मांग की जाए। 

साथ ही, यह भी हिदायत दी गई है कि यदि कोई प्रशासकीय सचिव व विभागाध्यक्ष किसी कारणवश विस सत्र में उपस्थित नहीं हो सकेंगे तो विभाग से दूसरे वरिष्ठ अधिकारी को सत्र में भेजे और केवल विशेष तिथि के लिए उस अधिकारी के नाम का अधिकारी दीर्घा का पास जारी किया जाएगा।