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Ram Rahim News: हरियाणा-पंजाब में चुनाव से पहले डेरा मुखी ने मांगी पैरोल, हाई कोर्ट से की ये अपील 

High Court पहले ये दे चुका है आदेश 
 

Dera Chief Ram Rahim Parole News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह जल्द ही जेल से बाहर आना चाहता है। इस उम्मीद के साथ, उसने हाई कोर्ट से किसी भी प्रकार की पैरोल या फर्लो देने पर प्रतिबंध के आदेश को हटाने की अपील की है। डेरा प्रमुख के अनुसार, इस साल उनके पास अभी भी 41 दिनों की पैरोल/फर्लो बची है और वह इसका लाभ उठाना चाहते हैं। गुरमीत राम रहीम फिलहाल दुष्कर्म और हत्या के दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रोहतक जेल में बंद है।

वो पैरोल या फर्लो पर रिहाई के लिए आवेदन करना चाहता है। उसने दावा किया है कि वह इस वर्ष कुल 41 दिनों की अवधि के लिए रिहा होने के योग्य हैं, जिसमें 20 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फरलो शामिल है। 29 फरवरी को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य को निर्देश दिया था कि वह अदालत की अनुमति के बिना भविष्य में डेरा प्रमुख की पैरोल याचिका पर विचार न करे।

29 फरवरी के आदेशों पर रोक हटाने की मांग करते हुए, डेरा प्रमुख ने अब तर्क दिया है कि पैरोल और फर्लो देने का उद्देश्य सुधारात्मक प्रकृति का है और दोषी को परिवार और समाज के साथ अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाता है।

हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स एक्ट 2022 का हवाला देते हुए, रोहतक जेल में बंद डेरा प्रमुख ने यह भी दावा किया है कि डेरा प्रमुख को दी गई पैरोल उन दोषियों के समान है जो इसी तरह की स्थिति में हैं। 29 फरवरी का आदेश डेरा प्रमुख के अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि वह अधिनियम के अनुसार इस साल 20 दिनों के लिए पैरोल और 21 दिनों के लिए फर्लो के लिए पात्र है और जैसा कि अन्य समान रूप से रखे गए दोषियों को दिया गया है।

डेरा प्रमुख ने यह भी कहा है कि हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट 2022 के तहत, योग्य दोषियों को हर कैलेंडर वर्ष में 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फर्लो का अधिकार दिया गया है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि नियम किसी भी दोषी को पैरोल और फर्लो देने पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसे आजीवन कारावास और निश्चित अवधि के कारावास से जुड़े तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद डेरा प्रमुख को हर कैलेंडर वर्ष में 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फर्लो पूरी तरह से प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान के अनुसार दी जाती है।