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Samajik Suraksha Yojana: बिहार सरकार ने छोटे बच्चों के लिए लागू की कई बड़ी योजनाएं हर महीने बच्चों को मिलेगा कितने रुपए का लाभ 

बिहार सरकार ने छोटे बच्चों के लिए लागू की कई बड़ी योजनाएं हर महीने बच्चों को मिलेगा कितने रुपए का लाभ 
 

Bihar Sarkar Samajik Yojana: के तहत छोटे बच्चों को इस योजना का  लाभ देने के लिए विभाग ने निर्देश दिया है कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए. बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन करना होगा दाखिल 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि प्रदेश भर के युवाओं, महिलाओं और छात्रों के लिए कई योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई  है.

ताकि लोगों तक अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंच सके ओर ऐसे ही योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए भी बिहार सरकार ने बड़ी पहल की  है ओर 'सामाजिक सुरक्षा योजना' के तहत इन्हें सरकार की ओर से हर महीने चार हजार रुपए आर्थिक सहायता के लिए दिए जा रहे हैं 

आपको बता दें कि विभाग ने स्पॉन्सरशिप एंड फोस्टर केयर प्रोग्राम के तहत इस योजना को लाया गया है और इस योजना के तहत गरीब  बेसहारा बच्चों को  लाभ लाभ दिया जाएगा सरकार के द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं. दिए गए निर्देशों को पूरा करते हुए लाभुक अपने प्रखंड कार्यालय की बाल संरक्षण इकाई में आवेदन जमा करने के पश्चात इस योजना का लाभ उठा सकते हैं


कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ 

आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें किसी तरह से आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. इनमें वैसे बच्चे हो सकते हैं जिनके मां-बाप किसी हादसे में या फिर बीमार अवस्था में अब नहीं रहे हों, बच्चों का पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं हो, इसके अलावा जो विधवा महिलाएं हैं या तलाकशुदा हैं,

उनके बच्चे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं जिनके माता-पिता शारीरिक रूप या आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं और उनके बच्चे का देखभाल सही ढंग से नहीं हो रहा है, राज्य सरकार ने यह योजना उनके लिए चलाई गई है 

इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए 

आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग ने निर्देश जारी किया है कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए और इसके बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा साथ ही एक परिवार में सिर्फ दो ही बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा. जो भी इस तरह के बच्चे हैं उनसे जुड़े अभिभावक या आसपास के लोग बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के साथ ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा और पीड़ित बच्चे को कुछ हद तक इस योजना से फायदा मिलेगा