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हरियाणा में फेमली आईडी में हुआ बदलाव, इन लोगो के लिए मर्ज का नया ऑप्शन आया 

 
Haryana News: पारिवारिक पहचान पत्र में अब नवविवाहित पत्नी का नाम पति के साथ जोड़ा जा सकेगा। पहले महिला का नाम पति से जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य था, अब पोर्टल पर इसकी आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। परिवार पहचान पत्र पोर्टल में विलय का नया विकल्प आया है, जिसके तहत पत्नी का नाम उसके पति से जोड़ा जाएगा।

पारिवारिक पहचान पत्र में पहली पत्नी का नाम पति से नहीं जोड़ा जा सका। कई मामलों में महिला के नाम से पहले पिता का नाम आता है। इसका मुख्य कारण यह था कि अगर पत्नी का नाम पति से जोड़ना है तो पति और पत्नी का विवाह प्रमाण पत्र परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था।

जिले में कई ऐसे नवविवाहित हैं जिनका नाम उनके पतियों से नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे में उन्हें शादी का सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज तैयार कराने के लिए चक्कर लगाने पड़े, लेकिन अब पोर्टल पर समाधान हटा दिया गया है।

परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर मर्ज के नाम से एक नया विकल्प आया है। जिसके तहत इस विकल्प के आधार पर पत्नी का नाम पति से जोड़ा जाएगा, जिससे विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे जिले के करीब दो लाख को लाभ मिलेगा।

पहले पारिवारिक पहचान पत्र में नई दुल्हन का नाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य था, लेकिन अब मर्ज नाम के साथ एक नया विकल्प आया है। जिसके तहत पति के साथ पत्नी का नाम जुड़ा होगा और विवाह प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।राजकुमार, सीएससी केंद्र के निदेशक।

पीपीपी में लगातार बदलाव हो रहे हैं। इन बदलावों से लोगों को अब पारिवारिक पहचान पत्रों में काफी सुविधा मिल रही है।- शिल्पा, डीएम, सीएससी सेंटर