ख़ुशख़बरी! हरियाणा में अब वोटिंग डे पर नहीं छुटेंगे पसीने, भीषण गर्मी से बचने के लिए प्रशासन कर रहा है ये ख़ास प्रबंध
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए 25 मई को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे।
May 6, 2024, 18:51 IST
Haryana Loksabha Election: हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए 25 मई को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जाएंगे। गर्मी से सुरक्षा और छाया के लिए टेंट, पंखे, पीने के पानी सहित बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा बीएलओ 'क्यू मैनेजमेंट ऐप' से मतदाताओं को यह भी सूचित करेगा कि मतदान करने के लिए कितने लोग कतार में हैं, ताकि एक बार में मतदान केंद्र पर बहुत अधिक भीड़ न हो और मतदाता को अपना वोट डालने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
अग्रवाल सोमवार को अधिकारियों के साथ चुनाव व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य के 2 करोड़ 76 हजार 441 मतदाताओं से 25 मई को लोकतंत्र का त्योहार मनाने और मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, जासूसी कैमरा आदि नहीं ले जाना चाहिए। मतदान केंद्र के अंदर, जिसमें मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करने की क्षमता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पीठासीन अधिकारी को ही मोबाइल रखने की अनुमति होगी। मतदाताओं को केवल अपना पहचान पत्र रखने की अनुमति होगी।
अग्रवाल सोमवार को अधिकारियों के साथ चुनाव व्यवस्था पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने राज्य के 2 करोड़ 76 हजार 441 मतदाताओं से 25 मई को लोकतंत्र का त्योहार मनाने और मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां, जासूसी कैमरा आदि नहीं ले जाना चाहिए। मतदान केंद्र के अंदर, जिसमें मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन करने की क्षमता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल पीठासीन अधिकारी को ही मोबाइल रखने की अनुमति होगी। मतदाताओं को केवल अपना पहचान पत्र रखने की अनुमति होगी।
उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उम्मीदवार को फॉर्म-26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, संबंधित राजनीतिक पार्टी को भी उम्मीदवार के आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। उन्होंने कहा कि 6 मई को नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार व राजनीतिक पार्टियों को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी अनिवार्य है।