{"vars":{"id": "100198:4399"}}

Haryana News: हरियाणा के बिजली डिफाल्टरों के लिए अच्छी खबर, सीएम सैनी ने किया बड़ा ऐलान

राज्य में ऐसे लाखों डिफॉल्टर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये की बिजली का इस्तेमाल किया है लेकिन बिलों का भुगतान नहीं किया है। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपये बकाया है।
 
Haryana News: हरियाणा में, राज्य सरकार बिजली चूककर्ताओं से बकाया वसूलने के लिए अधिभार माफी योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अगर डिफॉल्टर एक बार में बकाया बिल का भुगतान करता है तो उसे 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता 30 अगस्त, 2024 तक बिना ब्याज के बिल का भुगतान कर सकते हैं।

राज्य में ऐसे लाखों डिफॉल्टर हैं जिन्होंने करोड़ों रुपये की बिजली का इस्तेमाल किया है लेकिन बिलों का भुगतान नहीं किया है। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपये बकाया है।

अधिभार छूट योजना का लाभ केवल घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो चल रहे हैं या काट दिए गए हैं।

जिन लोगों ने योजना में बिल का भुगतान नहीं किया, उन्हें राहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने योजना के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर 2023 तक चूककर्ताओं की सूची में शामिल किए गए उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। जिन डिफॉल्टरों ने अभी तक बिल का भुगतान नहीं किया है, उन्हें इस योजना में राहत दी गई है। हालांकि, अधिसूचना की तारीख तक अधिभार को रोक दिया जाएगा।

योजना 31 अगस्त तक प्रभावी होगी
बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की डेट तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है।

ऐसा होने पर उपभोक्ता स्कीम से होगा बाहर
इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग हुई तो निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा।

जिन उपभोक्ताओं के वर्तमान में बिलिंग विवाद किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं , उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।