{"vars":{"id": "100198:4399"}}

हरियाणा में सरकारी कर्मचारी खबर पढ़ लगेंगे नाचने, खट्टर सरकार ने होली से पहले दिए दो बड़े गिफ्ट, जानें...

Haryana News: केंद्र के बाद अब हरियाणा के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। बता दे की हरियाणा के कर्मचारियों को होली से पहले बढ़ा तोफा मिला है।
 

ndih1, चंडीगढ़: - अगर आप भी हरियाणा राज्य में किसी सरकारी पद पर काम कर रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत खास होने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी विभागों में पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा लागू करने की घोषणा की है। 

केंद्र के बाद अब हरियाणा के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। बता दे की हरियाणा के कर्मचारियों को होली से पहले बढ़ा तोफा मिला है।  खट्टर सरकार की इस बढ़ोतरी से सैलरी में कितना इजाफा होगा। . राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% कर दिया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चार विभागों के अलावा किसी भी विभाग ने ग्रुप ए, बी और सी के पदों पर पदोन्नति के लिए इस नीति के मसौदे को अपनी सहमति नहीं दी है।

इसलिए सरकार की ओर से नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को 15 दिन का समय देते हुए मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजने के निर्देश भी जारी किए गए हैं

हरियाणा में पदोन्नति के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी।

मानव संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, 21 दिसंबर 2023 को सभी विभागों को नोटिस जारी किए गए थे और 15 दिनों के भीतर सुझाव मांगे गए थे। 2 महीने के बाद, केवल वास्तुकला विभाग/राज्य चुनाव आयोग/आपूर्ति और निपटान विभाग और स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ने इस पर टिप्पणी की थी।

राज्य सरकार ने अब इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और सभी विभागों को मसौदे पर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए 15 दिन और समय दिया है और कहा है कि इसके बाद किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करने वाले विभागों की सहमति को समझा जाएगा और लिखित परीक्षा के नियम को लागू किया जाएगा।

मसौदे के अनुसार, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्तों को हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 और विभागीय सेवा नियमों में भी जोड़ा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक कर्मचारियों की पदोन्नति सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर की जा रही थी।

नियमों के अनुसार, पदोन्नति के लिए 100-100 अंकों की दो परीक्षाएं देना अनिवार्य होगा। पहली परीक्षा सामान्य प्रशासन पर आधारित होगी और दूसरी परीक्षा प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित विषयों पर आधारित होगी। सामान्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 50% अंक और एससी/पीडब्ल्यूडी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।