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  तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला पर लगाया बैन, इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फेंसला 

राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटका और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
 
New Delhi: तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटका और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने 24 मई को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए आदेश की घोषणा की। यह निषेध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (ए) के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री का निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियमन 2.3.4 के संयोजन में अधिनियमित किया गया है। जीएचएमसी के सहायक खाद्य नियंत्रक के बालाजी राजू ने कहा, "बिक्री पिछले चार से पांच महीनों से की जा रही थी, लेकिन इस आदेश ने इस पर रोक लगा दी है।

आदेश ने रविवार दोपहर से हैदराबाद में बाजारों को बाधित कर दिया है, पान की दुकान के मालिक इसका पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्षेत्र की असंगठित प्रकृति के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

तेलंगाना के पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद सलाहुद्दीन दाखानी ने कहा, "तेलंगाना में लगभग 1.5 लाख पान की दुकानें हैं। हम गुटका पर प्रतिबंध का समर्थन करते हैं और कई दुकानों ने पहले ही इसे बेचना बंद कर दिया है। हालांकि, हम अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि वे चबाने वाले तंबाकू और जर्दा को छूट दें, क्योंकि लाखों परिवार अपनी आजीविका के लिए इन बिक्री पर निर्भर हैं।”

सलाहुद्दीन ने उल्लेख किया कि उनके संगठन ने पहले इस मुद्दे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को एक ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कई पान की दुकानों के बाहर पोस्टर भी लगाए गए हैं कि वे गुटका नहीं बेचते हैं।