New Liquor Policy Haryana:हरियाणा के कर्मचारी अब दफ्तरों में पी सकेंगे शराब, नियमों में हुआ बदलाव, जानें
New Liquor Policy Haryana :आप ने फिल्मों या फिर कुछ देशो में देखा होगा की कर्मचारी जहां काम करते है वहां जाम छलकते है। बता दे की कुछ लोगो की इस बारे में सही राय है, उनका मानना है की थकावट की वजह से यह सही फेंसला होता है, लेकिन यह नियम अभी तक आपने भारत में नहीं देखा होगा। अब भारत में जल्द ही ऐसे नजारे देखने को मिल सकते हैं।
ऑफर कर सकेंगे इस तरह के ड्रिंक्स
हरियाणा में यह जल्द ही संभव होने वाला है।इसके लिए हरियाणा की राज्य सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव किया है।नई नीति के तहत राज्य सरकार ने कई कार्यालयों को शराब परोसने की अनुमति दी है।राज्य सरकार की ओर से धरातल टाइम्स छूट केवल बीयर या वाइन जैसे कम अल्कोहल वाले पेय के लिए है।
उन्हें नई सुविधा का लाभ मिलेगा
सरकार की नई नीति के मुताबिक,कम से कम 5,000 कर्मचारियों वाले कार्यालयों और न्यूनतम 1 लाख वर्ग फुट के कवर क्षेत्र में कार्यालय परिसर में बीयर या शराब परोसने की अनुमति मिलेगी।राज्य की नई आबकारी नीति के तहत कंपनियों को इसके लिए सालाना 10 लाख रुपए देने होंगे।5,000 से अधिक कर्मचारियों और 100,000 वर्ग फुट से अधिक कवर क्षेत्र वाले कार्यालय इसके लिए भुगतान कर सकते हैं और साल भर का लाइसेंस ले सकते हैं।
शराब और बीयर भी सस्ती होगी
हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति अगले महीने, जून 2023 से लागू होने वाली है। इसका मतलब है कि हरियाणा के बड़े दफ्तर अगले महीने से अपने कर्मचारियों को कैंटीन में बीयर पीने की इजाजत दे सकते हैं।राज्य सरकार ने बीयर और वाइन पर एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी है।यानी अगले महीने से हरियाणा में बीयर और वाइन के दाम कम हो जाएंगे।
बार लाइसेंस सस्ते होंगे
हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दी,जो जून से लागू होगी नई नीति के लागू होने से न केवल बीयर और वाइन सस्ती होंगी,बल्कि रेस्तरां,पब और कैफे के लिए बार लाइसेंस लेना भी सस्ता होगा।सरकार ने इनके लिए लाइसेंस फीस कम कर दी है। हरियाणा में गुरुग्राम जैसे शहर कई बड़े कॉरपोरेट्स के केंद्र हैं।ऐसे में यह नीति बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपील कर सकती है।New Liquor Policy Haryana