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हरियाणा सरकार बनी किसानो का सहारा, अब ट्रैक्टर पर मिलेगी एक की लाख सब्सिडी

 यह योजना अनुसूचित जाति के किसानों के लिए सीमित है और 26 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कोई भी किसान जिसकी कृषि भूमि मेरे नाम पर पंजीकृत है, जिसने पिछले पांच वर्षों में ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है,
 

indiah1, यह योजना अनुसूचित जाति के किसानों के लिए सीमित है और 26 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। कोई भी किसान जिसकी कृषि भूमि मेरे नाम पर पंजीकृत है, जिसने पिछले पांच वर्षों में ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि किसान विभागीय पोर्टल www.agriana.gov.in पर 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण उपहार राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को दिया जा रहा है
 

इसके लिए अनुसूचित जाति के किसानों को विभागीय पोर्टल पर पटवारियों की रिपोर्ट या कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, बैंक रिपोर्ट, परिवार का पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड या हलफनामा अपलोड करना होगा।

इस तरह आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

यदि लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो लाभार्थी का चयन जिला योजना कार्यकारी समिति द्वारा ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थी किसानों को अपने नाम पर ट्रैक्टर पंजीकृत करना होगा और वे अगले पांच वर्षों तक इसे नहीं बेच पाएंगे। यदि किसान पांच साल से पहले ट्रैक्टर बेचता है, तो उसे ब्याज के साथ सब्सिडी राशि वापस मिल जाएगी। कुछ किसानों को कृषि विभाग द्वारा अनुमोदित ट्रैक्टर फार्मों से ट्रैक्टर खरीदने का अधिकार है।