{"vars":{"id": "100198:4399"}}

Haryana: हाई कोर्ट ने सीएम सैनी और मंत्रियों को किया नोटिस जारी, देखें क्या है वजह 

कोर्ट ने सभी से मांगा जवाब 
 

Chandigarh News: उच्च न्यायालय ने केंद्र, हरियाणा राज्य सरकार, विधानसभा सचिव और सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी किया है और हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर उनका जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय (पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय) के न्यायमूर्ति जी एस संधवालिया और न्यायमूर्ति लुपिता बनर्जी की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को वकील जगमोहन भट्टी द्वारा दायर याचिका पर 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

याचिका में आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद कानून के खिलाफ है और उच्च न्यायालय इस मामले में पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। इस बीच, सैनी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसमें नियमों को तोड़ा गया। नियमों के अनुसार, विधानसभा सदस्यों की निर्धारित संख्या के आधार पर हरियाणा में मुख्यमंत्री (नायब सैनी) सहित केवल 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा में यह संख्या अब 14 है।

याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करना उचित नहीं है। इस संशोधन के तहत विधानसभा के कुल सदस्यों में से केवल 15 प्रतिशत को ही मंत्री बनाया जा सकता है।

हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा में यह संख्या 13 होनी चाहिए थी, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ पांच अन्य मंत्रियों ने पद की शपथ ली और बाद में आठ और विधायकों को मंत्री बनाया गया। इसके अलावा महाधिवक्ता का कैबिनेट रैंक भी है।

इस संदर्भ में हरियाणा में यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जो संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले नायब सैनी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने केंद्र, हरियाणा सरकार, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था।