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Haryana Electricity Bills:हरियाणा की मनोहर सरकार ने पानीपत, रोहतक समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी खुशखबरी

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Haryana News: बिजली कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनाई होगी।

Haryana News:उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय,अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए,पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को जल्दी से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना शुरू की हैं।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम दावा किए गए प्रत्येक महीने के लिए वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क,भुगतान की गई राशि या उसके बराबर राशि पर आधारित होगा।उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क,जो भी कम हो,उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाएगा।

बिजली कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनाई होगी।

रोहतक जोन के अंदर आने वाले जिलों अर्थात् करनाल,पानीपत,सोनीपत,झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 22 दिसंबर, 2023 को मुख्य अभियंता,रोहतक,रोहतक के कार्यालय में किया गया है।

Haryana Electricity Bills

कहा कि इस दौरान उपभोक्ताओं के गलत बिल,बिजली दरों से संबंधित मामले,मीटर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे,खराब मीटर से संबंधित मुद्दे,वोल्टेज से संबंधित मुद्दों का निपटारा कर दिया जाएगा।

उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम दावा किए गए प्रत्येक महीने के लिए वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क,भुगतान की गई राशि या उसके बराबर राशि पर आधारित होगा।उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क,जो भी कम हो,उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाएगा।

इस दौरान उपभोक्ता को यह सिद्ध करना होगा कि मामला अदालत,प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान इस अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।Haryana