Haryana News: प्रदेशवासियों के लिए आई सुखद खबर ! सरकार ने दे दी चार मंजिल निर्माण को मंजूरी
Haryana News: हरियाणा सरकार ने 16 महीने के प्रतिबंध के बाद आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल निर्माण की अनुमति देने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत उन कालोनियों, सेक्टरों और आवासीय भूखंडों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिलों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय मकानों के साथ अप्रूव हुआ है।
स्टिल्ट फ्लोर
स्टिल्ट फ्लोर वह फ्लोर होता है जो जमीन से ऊपर उठा होता है। इसके ऊपर चार और फ्लोर का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार, भवन पांच फ्लोर का हो जाता है। स्टिल्ट फ्लोर का उपयोग आमतौर पर पार्किंग या स्टोरेज के लिए किया जाता है।
अवैध भवनों को राहत
वित्त मंत्री जेपी दलाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि पहले से अवैध तरीके से बने चार मंजिला भवनों को नहीं गिराया जाएगा। इससे उन निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्होंने पहले से चार मंजिला इमारतें बना रखी हैं।
बढ़ती मांग
जमीन की महंगाई के कारण स्टिल्ट-प्लस-चार फ्लोर का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इससे अधिकतम भूमि उपयोग की सुविधा मिलती है और आवासीय क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग रह सकते हैं।
नई नीतियों और शर्तों का पालन
सरकार ने कुछ नियम और शर्तों को भी इसमें शामिल किया है। सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों और नीतियों का पालन करना होगा। इससे आवासीय क्षेत्रों में सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित होगी।
हरियाणा में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल निर्माण की अनुमति से आवासीय क्षेत्रों में विकास को नई दिशा मिलेगी। इससे न केवल भूमि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा, बल्कि निवासियों को भी आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से प्रदेश में आवासीय निर्माण की गति को नई ऊर्जा मिलेगी और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।