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BPL Ration Card: हरियाणा के BPL राशन कार्ड धारक इस दिन से पहले करवा लें ये जरूरी काम, नहीं तो मिलेगा नहीं राशन!

देखें पूरी जानकारी 
 

Haryana News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 100 प्रतिशत लाभार्थियों का ई-केवाईसी अनिवार्य होगा। जिन सदस्यों के राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं है, वे भविष्य में खाद्यान्न लाभ से वंचित रहेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक केवल 19% लाभार्थियों ने ई-केवाईसी किया है। हालांकि, 81 प्रतिशत लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ई-केवाईसी नहीं करने वाले लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे।

जिला आपूर्ति शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राशन कार्डों की संख्या 528037 है और  25,91,447 लाभार्थी हैं। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत दो लाख 42 हजार 425 लाभार्थी और प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत 23 लाख 52 हजार 965 लाभार्थी शामिल हैं. इनमें से केवल 4,98,291 लाभार्थियों ने ई-केवाईसी किया है। जबकि 22,27,601 लाभार्थियों की ई-केवाईसी लंबित है।

ई-केवाईसी राशन कार्ड में उल्लिखित सभी सदस्यों के लिए 15 जून तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जो उपभोक्ता लापरवाही के कारण ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, वे खाद्यान्न लाभ से वंचित हो सकते हैं। इतना ही नहीं राशन कार्ड से उनका नाम भी हटा दिया जाएगा।

जिला आपूर्ति अधिकारी सीमा कुमारी ने कहा कि सभी डीलरों को निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने के लिए कहा गया है। प्रत्येक लाभार्थी को ई-केवाईसी के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

साथ ही, लाभार्थियों को बताया गया है कि जिन सदस्यों के राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं है, वे भविष्य में खाद्यान्न लाभ से वंचित रहेंगे। यह भी कहा गया है कि ई-केवाईसी लाभार्थी के परिवार के मुखिया से किया जाना चाहिए जो बाहर है।

सदर अनुमंडल अधिकारी ने कहा कि कई उपभोक्ताओं की मौत हो जाती है। फिर उनके नाम पर राशन उठाया जाता है। वहीं, कई उपभोक्ता राशन कार्ड बनाकर बाहर जाते हैं और वे राशन नहीं उठा पाते हैं। उनके नाम का राशन विक्रेता के पास रहता है या छीन लिया जाता है। यह निर्णय सरकारी स्तर पर लिया गया है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में कितने लाभार्थी राशन उठा रहे हैं।