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Ram Rahim News: हाई कोर्ट ने नहीं दी डेरा मुखी राम रहीम को राहत, फरलो अर्जी पर हरियाणा सरकार को भेजा नोटिस 

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Chandigarh News: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने राम रहीम को तत्काल रिहा करने की मांग करने वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। अब इस आवेदन पर पैरोल के संबंध में राम रहीम की लंबित याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।

राम रहीम ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर 21 दिनों के लिए फर्लो देने का निर्देश देने की मांग की है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि उन्हें कल्याणकारी कार्यों के लिए इस छुट्टी की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने हरियाणा सरकार के पास फर्लो के लिए आवेदन किया था, लेकिन उच्च न्यायालय के 29 फरवरी के आदेश के कारण उसे इसका लाभ नहीं मिल सका।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकार को अदालत की मंजूरी के बिना याचिकाकर्ता को पैरोल देने से रोक दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके नेतृत्व में डेरे में कई कल्याणकारी गतिविधियां की जाती हैं, जिनमें गरीब लड़कियों की शादी, वृक्षारोपण आदि शामिल हैं।

हरियाणा सरकार तीन या अधिक मामलों में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा काट रहे 89 अन्य कैदियों को पहले ही पैरोल दे चुकी है। उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल, 2022 के अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता एक कट्टर अपराधी की परिभाषा में नहीं आता है।

हरियाणा गुड कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स एक्ट के तहत हर साल कैदियों को 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फर्लो देने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने अब तक प्राप्त पैरोल या फर्लो का दुरुपयोग नहीं किया है और इस प्रकार वह फर्लो का हकदार है। याचिकाकर्ता का 20 दिनों का पैरोल और 21 दिनों का फर्लो पहले से ही अधिकारियों के समक्ष लंबित है।