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हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारीयों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, इन कर्मचारियों की हो गई मौज

हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारीयों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, इन कर्मचारियों की हो गई मौज
 

Haryana news : हरियाणा में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVPN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVPN) के कर्मचारियों को पंजाबी एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।

हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2019 में बिजली विभाग में एलडीसी के रुप में चयनित अभ्यार्थियों पर संशोधित मेरिट सूची में बाहर होने की तलवार लटक रही थी। इन उम्मीदवारों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए आज एक फैसले के दौरान सेवामुक्त करने की बजाय समायोजित करने के लिए कहा है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में  याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय तक काम और दो परीक्षा अवधि पूरी होने को आधार बनाकर याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करते हुए इन कर्मचारियों को बचे हुए रिक्त पदों के खिलाफ संशोधित मैरिट सूची के अनुसार उनके दावे पर
विचार करने के लिए कहा है।

कर्मचारियों को भर्ती के दौरान रिक्त रह गए पदों पर किया जाएगा समायोजित

पंजाबी महिला हाई कोर्ट में आज याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को भर्ती के दौरान कुल विज्ञापित पदों में से रिक्त रह चुके पदों पर संशोधित मेरिट सूची में उनकी योग्यता के अनुसार समायोजित करने का फैसला दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उन याचिकाक्रातओं का समायोजन करने का निर्देश दिया है, जिनकी किसी कारणवश अभी तक नियुक्ति हो पाई है या जो कर्मचारी पहले से ही प्रारंभिक मेरिट सूची के तहत कार्य कर रहे हैं।

आपको बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने सुजाता रानी और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। ज्ञात हो कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने एलडीसी के 964 पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2016 में विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के मामले में दायर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए हैं।