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Haryana: HSSC को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, सभी 61 ग्रुप की परीक्षा की मिली अनुमति

 

आयोग अभी तक संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) नीति लागू होने के के बाद कोई भर्ती नहीं कर पाया है। इसलिए इन 61 ग्रुपों के सभी आवेदकों के पेपर लेने की अनुमति दी जाए।

India H1 ,चंडीगढ़। मंगलवार को हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एडवेाकेट जनरल बलदेव राज महाजन व एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक बाल्यान हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए। हाईकोर्ट ने की सिंगल बेंच ने अगस्त माह में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में ग्रुप सी (Group C Exam) के पदों के लिए सभी 61 ग्रुप को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) व हरियाणा सरकार (Haryana Govt) को बड़ी राहत देते हुए इनकी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

दोनों की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा हरियाणा सरकार आयोजित कर चुकी है, हालांकि परिणाम जारी करने पर रोक है। सिंगल बेंच के भर्ती पर लगाने के चलते आवेदक प्रभावित हो रहे हैं।

आयोग अभी तक संयुक्त पात्रता परीक्षा (सीईटी) नीति लागू होने के के बाद कोई भर्ती नहीं कर पाया है। इसलिए इन 61 ग्रुपों के सभी आवेदकों के पेपर लेने की अनुमति दी जाए।

सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंक

एकल बेंच ने मेरिट सूची तैयार करते हुए सामाजिक व आर्थिक आधार पर अंक देने के दौरान दस्तावेजों की जांच न करने की आरोप की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पांच और छह अगस्त को आयोजित होने वाली सीईटी परीक्षा पर रोक लगा दी थी।

सरकार ने डिविजन बेंच में अपील दायर कर इसे चुनौती दी थी । सरकार की अपील पर डिवीजन बेंच ने परीक्षा तो आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।