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UP में बिजली हुई गुल, तो मिलेगा मुआवजा, सरकार ने किया एलान 

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UP News: विद्युत मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की कमी पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। विद्युत नियामक आयोग को गांवों में आठ घंटे कम बिजली आपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कहा है कि तत्काल एक कानून बनाया जाए ताकि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली नहीं मिलने पर ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा मिल सके। 

उत्तर प्रदेश में अभी तक यह कानून नहीं बना है। विद्युत मंत्रालय ने इस मामले में आयोग से 15 दिनों के भीतर जवाब भी मांगा है। विद्युत मंत्रालय ने पत्र में लिखा है कि यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाना चाहिए। अन्यथा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद बिजली निगमों में हलचल मच गई है।

उपभोक्ता परिषद ने 24 घंटे तक बिजली नहीं मिलने पर मुआवजे के संबंध में विद्युत नियामक आयोग को एक प्रस्ताव भी दिया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 2020 की धारा 10 (1) सभी राज्यों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति न होने की स्थिति में मुआवजे का प्रावधान करती है।

जल्द ही कानून बनाया जाएगा। बिजली मंत्रालय बिजली मंत्रालय की तरफ से भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि यूपी में सिर्फ 16 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के अभाव में, उपभोक्ताओं को मुआवजे के तहत कवर किया जाता है। ऐसे में उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के लिए जल्द ही कानून बनाया जाए।