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Haryana New Excise Policy: हरियाणा में इस दिन से हो जाएगी शराब-बियर महंगी, देखें क्या रहेंगे नए रेट 

नई आबकारी निति के तहत लिया गया फैसला
 

Haryana Liquor Price Hike: अब हरियाणा में शराब के शौकीन भी महंगाई से प्रभावित होने वाले हैं। उन्हें अब शराब और बीयर के लिए पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। उन्हें देशी शराब की एक बोतल के लिए 5 रुपये और बीयर के लिए 20 रुपये अधिक देने होंगे। अंग्रेजी और विदेशी शराब पर 5 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राशि भी ली जाएगी। ये दरें राज्य में 12 जून को लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत तय की गई हैं।

पहली बार सरकार ने आयातित शराब को भी इस दायरे में लाया है। यह प्रावधान किया गया है कि जिस दर पर ठेकेदार को थोक से विदेशी शराब मिलेगी, उस दर पर उस शराब को 20 प्रतिशत लाभ पर विचार करके बेचा जाएगा। इससे पहले अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। शराब की दुकानों की नीलामी 27 मई से शुरू होगी।

बार ऑपरेटरों को मिली राहत:
नई आबकारी नीति में शराब ठेकेदारों के एकाधिकार को रोकने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इस बीच, बार और होटल संचालकों को राहत दी गई है। इससे पहले, होटलों में लाइसेंस प्राप्त बार के संचालकों को अपने आसपास के दो शराब की दुकानों से शराब खरीदनी पड़ती थी। कई बार ठेकेदारों द्वारा मनमाने ढंग से दरें वसूलने की शिकायतें होती थीं। दोनों ठेकेदार अपनी दरें तय करते थे और होटल मालिकों को किसी तीसरे पक्ष से शराब नहीं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। इस बार सरकार ने नीति बदलकर होटल संचालकों को एक और विकल्प दिया है। अब वह पास के तीन दुकानों में से किसी से भी शराब खरीद सकेगा। यह भी निर्धारित किया गया है कि तीनों शराब की दुकानें अलग-अलग लाइसेंस धारकों की होनी चाहिए। तीन विकल्प मिलने के बाद तीन ठेकेदारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और होटल संचालक तय दर पर शराब प्राप्त कर सकेंगे।

नई आबकारी नीति में पिछली बार के 10,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले इस बार 12,300 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। पहली बार, अनुबंध लेने के लिए तीन साल का आईटीआर अनिवार्य, 60 लाख की सीए हस्ताक्षरित क्षमता-गांवों में 50 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, 12 बजे के बाद दुकान खोलने के लिए 20 लाख रुपये वार्षिक शुल्क का भुगतान किया जाएगा