CM Yogi in Action Mode... यूपी में लव-जिहाद करने वालों की खेर नहीं, अब मिलेगी ये सजा!
Love Jihad Law: यूपी में लव जिहाद करने वाले दोषी को लंबे समय तक जेल में रखा जाएगा। सोमवार को योगी सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक पेश किया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी विधानसभा में गैरकानूनी धर्मांतरण (संशोधन) विधेयक पेश किया। इसमें अपराधों के लिए सजा को दोगुना करने का प्रस्ताव है। योगी सरकार ने यूपी में 'लव जिहाद "जैसे अपराधों पर और कड़ी सजा देने का फैसला किया है। लव जिहाद को आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रस्ताव है। कई अन्य अपराधों में सजा दोगुनी कर दी गई है। लव जिहाद के तहत नए अपराधों को भी शामिल किया गया है जिसमें अस्थायी कारावास का प्रावधान किया गया है।
विधेयक कब पारित होगा?
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2021 में ही सदन में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध विधेयक 2021 पारित किया था, जिसके बाद संशोधित विधेयक सोमवार, 29 जुलाई 2024 को पेश किया गया है। अब पेश किया गया संशोधन विधेयक 2 अगस्त को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित होने की संभावना है। नए विधेयक में पहली बार इन अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव है।
इस कानून के तहत गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के लिए धन देना भी अपराध बना दिया गया है। इसमें विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से वित्त पोषण शामिल है। जो कोई भी धर्म परिवर्तन करने के इरादे से, किसी व्यक्ति को जीवन या संपत्ति के डर में डालता है, हमला करता है, बल का उपयोग करता है या शादी करने का वादा करता है या शादी करने की साजिश करता है, उसे आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
अदालत पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए जुर्माने के रूप में एक उचित राशि तय करने में सक्षम होगी। सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति, महिलाओं का अवैध धर्मांतरण, एससी-एसटी आदि को रोकने के लिए यह महसूस किया गया कि सजा और जुर्माने को और अधिक कठोर बनाने की आवश्यकता है। इसलिए यह विधेयक लाया जा रहा है।