शादी का वादा पूरा न करने पर दुष्कर्म का आरोप ख़ारिज, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फेंसला
हरियाणा की एक अदालत का आदेश खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वादा पूरा न करने का मतलब हर बार यह नहीं निकाला जा सकता
Jun 2, 2024, 11:02 IST
Haryana News: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा ही अहम ओट निर्णायक फेंसला सुनाया है। बता दे कि शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में प्रेमी को दोषमुक्त करार देते हुए 7 साल की सजा का हरियाणा की एक अदालत का आदेश खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि वादा पूरा न करने का मतलब हर बार यह नहीं निकाला जा सकता कि वादा झूठा था। दुष्कर्म का मामला तभी बनता है जब वादे के पीछे धोखा देने का इरादा हो।
याची के वकील ने कोर्ट में कहा
एफआईआर के अनुसार पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ घर से चली गई थी। याची ने उसे शादी करने के लिए कहीं ले जाने की बात कहकर बाहर बुलाया था। वह उसे एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। याची के वकील ने कोर्ट में कहा कि महिला व्यस्क है और वह अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी।
याची के वकील ने कोर्ट में कहा
एफआईआर के अनुसार पीड़िता अपनी मर्जी से आरोपी के साथ घर से चली गई थी। याची ने उसे शादी करने के लिए कहीं ले जाने की बात कहकर बाहर बुलाया था। वह उसे एक ट्यूबवेल पर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। याची के वकील ने कोर्ट में कहा कि महिला व्यस्क है और वह अपनी मर्जी से उसके साथ भागी थी।
महिला याची के साथ तीन दिन तक रही
महिला याची के साथ तीन दिन तक रही और उसके साथ मोटरसाइकिल पर घूमी। महिला की तरफ से किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया गया। इन सभी परिस्थितियों से साबित होता है कि महिला की सहमति थी और इसलिए अपीलकर्ता द्वारा कोई भी अपराध नहीं किया गया है। कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करें कि पीड़िता ने कोई विरोध किया था।