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राजस्थान पुलिस सेवा नियम में ओबीसी आयु सीमा छूट मिलेगी, संशोधन वापस

राजस्थान सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम में आयु सीमा में दी गई 5 वर्ष की छूट को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला तब आया जब अधिसूचना जारी करते समय भूलवश दो स्थानों पर 5 वर्ष की छूट का प्रावधान अंकित हो गया था।
 

5-year relaxation in age limit for OBC Category: राजस्थान सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम में आयु सीमा में दी गई 5 वर्ष की छूट को बरकरार रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला तब आया जब अधिसूचना जारी करते समय भूलवश दो स्थानों पर 5 वर्ष की छूट का प्रावधान अंकित हो गया था।

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि 13 नवम्बर 1996 को ओबीसी वर्ग को ऊपरी आयु सीमा में पहली बार 2 वर्ष की छूट प्रदान की गई। 25 मई 2000 को आयु सीमा में 5 वर्ष की अभिवृद्धि का प्रावधान जोड़ा गया।

16 अप्रैल 2021 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में ओबीसी वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ा गया। 

परंतुक (xvii) को विलोपित करने के लिए राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में संशोधन किया गया है। इससे ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राजस्थान पुलिस सेवा नियमों में ओबीसी वर्ग के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान यथावत रखा गया है। इससे ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अधिक अवसर मिलेगा।