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Haryana News: हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री के बदल गए है नियम, अब ये अफसर करेंगे आप का काम

 
पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसी भी संपत्ति/जमीन का इंतकाल (म्यूटेशन) रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी

Haryana News : हरियाणा सरकार लगातार आमजन के लिए कुछ ना कुछ नया करने की सोच रही है. उसकी के जलते आजकल सरकार हर चीज को डिजिटल करने की की कोशिश कर रही है.

अधिक जानकारी के लिए बता दे की हरियाणा सरकार ने पहले कुंवारों को पेंशन की तैयारी की थी लेकिन अब विधुरों को भी इस लाभ के दायरे में ले लिया है। वही CM ने 2,750 रुपए महीने की घोषणा की, 40 से 60 उम्र वालों को इसका लाभ मिलेगा।

हरियाणा में जमीं रजिस्ट्री के लिए नहीं काटने पड़ेंगे पटवारियों के चक्कर 

हरियाणा में पटवारियों के चक्कर काट रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि हमारे मेनिफेस्टो में समयबद्ध तरीके से करने का वादा किया गया था। प्रदेश में जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर सबको आपत्ति के लिए दिखेगा, अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो उसका इंतकाल हो जाएगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसडीएम और डीआरओ को भी जमीनों की रजिस्ट्री की शक्तियां दी हैं। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है।

 मुख्यमंत्री ने वेब हैलरिस में म्यूटेशन का स्वचालित जेनरेशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। मनोहर लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसी भी संपत्ति/जमीन का इंतकाल (म्यूटेशन) रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा। इसके साथ ही म्यूटेशन की जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसे कोई भी चेक कर सकता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए संपत्ति के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।

इंतकाल पर कोई भी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 10 दिनों की समयावधि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई 10 दिनों के भीतर आपत्ति दर्ज करवाता है तो इंतकाल को विवादित माना जाएगा और इंतकाल नहीं होगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आई तो स्वत: इंतकाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी जमीन या संपत्ति की बिक्री, मॉर्टगेज विद पोजेशन, पारिवारिक हस्तांतरण और उपहार का इंतकाल किया जाएगा। पूरे सिस्टम पर गहन अध्ययन करने के बाद आज यह पोर्टल लॉन्च किया गया है।

इतना हीं नहीं, मुख्यमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब तहसीलदारों के अलावा एसडीएम और डीआरओ को भी अपनी तहसीलों में संपत्ति के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। जल्द ही हम एक नई प्रणाली शुरू करेंगे जिसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री किसी भी जिले में कहीं भी की जा सकेगी। किसी को अपना काम कराने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े या ज्यादा समय न लगे। सब काम आसानी से हो जाएं।

हरियाणा में 71 हजार ऐसे लोग हैं, जो सीएम की इस घोषणा के दायरे में आएंगे। सरकार को इन पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने 20 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। सालाना इस पेंशन योजना में 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकारी खजाने पर पड़ेगा। सीएम ने कहा कि बजट की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी लाभार्थियों को इस योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा।

वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अनोखी पेंशन योजना की घोषणा की है। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि कुंवारे और विदुर लोगों को भी पेंशन दी जाएगी। कुंवारा पेंशन योजना के तहत 45 से 60 वर्ष की आयु के पुरुषों को लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही पेंशन का लाभ उन लोगों को दिया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम होगी। इस योजना के तहत, दूसरी श्रेणी में 40-60 वर्ष की आयु के विधुर को भी शामिल किया गया है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होगी, ऐसे सभी लोगों को भी 2750 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा।

विधवा महिलाओं को भी मिलेगी पेंशन 

हरियाणा में अभी 18 लाख से अधिक लोग बुढ़ापा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। सीएम मनोहर लाल अभी इस योजना के तहत आने वाले बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि वह दिसंबर से पहले इस योजना के तहत लाभार्थियों को 250 रुपए का लाभ देंगे। इसके अलावा 8 लाख से अधिक महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं। दो लाख दिव्यांगों को हरियाणा सरकार पेंशन दे रही है।