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Haryana News: सैनी सरकार ने प्रदेश के लोगो को दिया बड़ा तोहफा, बिजली के टावर खेत में लगवाने के लिए अब मिलेगा दोगुना मुआवजा

Haryana electricty News: टावर बेस एरिया के लिए जमीन का अधिग्रहण किए बगैर मिलेगी दोगुनी कीमत
 

Haryana News: राज्य ब्यूरो चंडीगढ़ : हरियाणा में अब हाईटेंशन बिजली तारों के लिए खेत में टावर लगाने पर सरकार किसानों को जमीन की दोगुनी कीमत देगी। जहां ट्रांसमिशन टावर स्थापित किया जाएगा, वहां भूमि अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200 प्रतिशत की दर पर टावर बेस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक टावर बेस एरिया के लिए मुआवजा भूमि मूल्य के 100 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा था।

ट्रांसमिशन लाइन कारिडोर के लिए भूमि मूल्य के 30 प्रतिशत की दर पर राइट आफ वे कारिडोर के लिए मुआवजे का प्रविधान किया गया है। इसके विपरीत पिछली नीति में राइट आफ वे कारिडोर के लिए मुआवजा शामिल नहीं था।

* टावर बेस एरिया के लिए जमीन का अधिग्रहण किए बगैर मिलेगी दोगुनी कीमत

हालांकि किसानों के लिए फसलों का मुआवजा पूर्व नीति के अनुसार ही दिया जाएगा। मुआवजे की दरें भूमि के सर्किल रेट अथवा कलेक्टर रेट के आधार पर निर्धारित की जाएंगी।

जहां भूमि के मार्किट रेट सर्किल कलेक्टर रेट से अधिक होते हैं, वहां मुआवजे की गणना करने हेतु भूमि दर निर्धारित करने के लिए जिला स्तर पर उप विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला राजस्व अधिकारी और अधीक्षण अभियंता (एचवीपीएनएल) की एक 'उपयोगकर्ता समिति'का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरे

ट्रांसमिशन लाइन कारिडोर के लिए भूमि मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से भुगतान

हरियाणा में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में ऊर्जा विभाग ने प्रदेश

में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ट्रांसमिशन परियोजनाओं से प्रभावित भूमि मालिकों को उचित मुआवजा देने हेतु एक नई मुआवजा नीति शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य भूमि मालिकों, विशेष रूप से किसानों और ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादों को हल करना है