Fatehabad News: फतेहाबाद में धारा 144 लागु, इन चीजों पर पूर्ण रूप से रोक, देखिये पूरी खबर
फतेहाबाद।हरियाणा के जिले फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है । बता दे की जिलाधिकारी अजय सिंह तोमर ने 24 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से हैलीपेड और जनसभा स्थल के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है। अधिक जानकारी के लिए बता दे कि साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन/पैराग्लाइडर आदि का उपयोग न किया जाए।
सीएम कार्यक्रम इन चीजों पर पूर्ण रोक
इसके साथ ही उन्होंने आदेशों को दरकिनार करे वालों पर भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि 24 जनवरी को गांव डूल्ट में अमृत सरोवर परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ हरियाणा के मुखयमंत्री चीफ गेस्ट के रूप में पधार रहे है।
ड्रोन रूल 2021 के रूल 24 के दिए आदेश
सुरक्षा की दृष्टिगत से हैलीपेड स्थल गांव नथवान, जनसभा स्थल गांव डूल्ट, पूजा कस्टल मैरिज पैलेस रतिया की पांच किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन, ग्लाइडर आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगाते हुए अस्थाई रेड जोन घोषित करते हुए ड्रोन रूल-2021 के रूल 24 के तहत आदेश पारित किए हैं।
इसके अलावा इन स्थानों पर शस्त्र, आग्नेय हथियार, लाठी, तलवार, भाला लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पम्पों पर बोतल और कैन में डीजल और पेट्रोल ले जाने पर रोक रहेगी।