सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ! नहीं लगेगी दुकानों के बाहर नेमप्लेट, यूपी सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक
UP Big Breaking: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांवड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में यूपी सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है, केवल खाने का प्रकार बताना होगा कि वे शाकाहारी या मांसाहारी भोजन बेच रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो उन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एनजीओ की ओर से पेश वकील सीयू सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के इस फैसले का कोई वैधानिक आधार नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस आदेश को छद्म और विभाजनकारी बताया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा से पहले दुकानदारों के लिए नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया था। विपक्ष ने इसे सांप्रदायिक करार दिया और बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी का तर्क था कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। अगले आदेश तक दुकानदारों को केवल खाने का प्रकार बताने की आवश्यकता है, नाम या पहचान उजागर करने की नहीं।