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किसानों के लिए अच्छी खबर! सरकार ने बढ़ाई ऋण राशि जमा करने की टाइम लिमिट

किसानों द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर लिए गए ऋण की अधिकतम वसूली के लिए, सरकार ने ऋण राशि जमा करने के लिए एक महीने की समय सीमा बढ़ा दी है।
 
Farmer News: किसानों द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज पर लिए गए ऋण की अधिकतम वसूली के लिए, सरकार ने ऋण राशि जमा करने के लिए एक महीने की समय सीमा बढ़ा दी है। इसका कारण यह है कि सरकार जानती है कि किसानों को डिफॉल्टर घोषित करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए किसानों से बकाया ऋण राशि एक महीने का समय देकर जमा की जानी चाहिए। दूसरी ओर खरीद केंद्रों पर गेहूं की आवक को देखते हुए सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद की समय सीमा 20 मई से आगे बढ़ा सकती है।

दो दिन पहले सहकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश में, 2023 की खरीफ फसल के लिए अल्पकालिक ऋण लेने वाले किसानों के बकाया जमा करने की अवधि को 31 मई 2024 तक बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। यह निर्णय मंडियों में भुगतान करने में किसानों के सामने आने वाली तकनीकी कठिनाइयों के कारण लिया गया है। 
31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में, विभाग ने पहले 30 अप्रैल 2024 की समय सीमा निर्धारित की थी और अब फसल ऋण बकाया की अपर्याप्त जमा राशि के कारण इसे 31 मई 2024 तक बढ़ा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जानती है कि बकाया ऋण राशि जमा नहीं करने पर किसानों को डिफॉल्टर घोषित करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किसानों को गेहूं, चना, दाल, सरसों की बिक्री के बाद मंडियों से समर्थन मूल्य की राशि से बकाया वसूलने का अवसर दिया गया है।
 वहीं दूसरी ओर खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गेहूं की खरीद का भुगतान किसानों को समय पर किया जा रहा है। किसानों को गेहूं का भुगतान तभी किया जाएगा जब उन्हें खरीद के लिए दिए गए समय में गेहूं बेचने का मौका मिलेगा और वह उस तारीख को गेहूं बेच सकते हैं। भुगतान में देरी का कोई तकनीकी कारण नहीं है।

मंडियों में प्रतिदिन 50,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंच रहा है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई तक राज्य की मंडियों और खरीद केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद भी मंडियों में रोजाना 50 से 60 हजार मीट्रिक टन गेहूं आ रहा है। इसे देखते हुए सरकारी स्तर पर यह विचार किया जा रहा है कि खरीद की समय सीमा एक बार फिर बढ़ाई जाए। ऐसा माना जा रहा है कि गेहूं की खरीद की समय सीमा को सोमवार तक पांच से बढ़ाकर दस दिन करने के आदेश जारी किए जा सकते हैं।