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हरियाणा के इस शहर के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी, जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नियमों में हुआ ये बदलाव, लोगो को मिलेगा फायदा 

Haryana News: 50 वर्ग गज तक की जमीन की रजिस्ट्री भी करा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। 
 
Haryana News: अब फरीदाबाद के शहरी क्षेत्रों में अपना घर बनाना आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि लोग 50 वर्ग गज तक की जमीन की रजिस्ट्री भी करा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की।

नो-ड्यूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं 
सरकार के इस फैसले से स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के कई लोगों को राहत मिलेगी और उनका अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि की खरीद और भूमि के किसी भी हिस्से को बेचने के लिए नगर परिषदों और नगर पालिकाओं से नो-ड्यूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भूमि मालिक अपनी रजिस्ट्री सीधे करा सकेंगे। ऐसी संपत्तियों पर कोई संपत्ति कर या विकास शुल्क नहीं लगाया जाएगा। राज्य में ऐसी कुल 2,52,000 संपत्तियां हैं।

शहरी क्षेत्रों में, कॉलोनियों में स्थित खाली भूखंडों को बेचने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए उम्मीदवार को संपत्ति कर और अन्य बकाया शुल्क आदि जमा करने के बाद नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर वह अपनी संपत्ति बेच सकेगा। राज्य मंत्री ने कहा कि लाल डोरा के अंदर स्थित अपनी संपत्ति को स्व-प्रमाणित करने वाले किसी भी संपत्ति के मालिक को अपनी संपत्ति बेचने की अनुमति दी जाएगी।

रजिस्ट्री होते ही पोर्टल पर रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया जाएगाः मंत्री ने कहा कि जैसे ही एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी और तहसील में शहरी क्षेत्रों को घर पर सुविधा प्रदान करने के लिए किसी भी तरह की रजिस्ट्री होगी, सभी विवरण अपने आप नगर निकायों के संपत्ति पोर्टल पर आ जाएंगे और लोगों को इसके लिए कार्यालय जाने या किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी और यह सुविधा उन्हें घर पर उपलब्ध होगी।

अवैध कॉलोनियां 30 जून तक वैध रहेंगी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी शहरी क्षेत्रों में 741 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया गया है, जिसमें सभी 1,71,368 संपत्तियों को मालिकों को बेचने का अधिकार है। इसके अलावा, शेष 433 कॉलोनियों का नियमितकरण 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा, 705 छोटे पैच को भी नियमित किया गया है और सरकारी भूमि, वन क्षेत्रों या ग्रीन बेल्ट और सड़क भूमि को छोड़कर शेष लगभग 1200 पैच को 30 जून तक अधिकृत किया जाएगा।

सौ गज के दो भाग कर सकते हैं

मंत्री ने कहा कि परिवार के हिस्से में परिवार के सदस्यों को अपनी संपत्ति विभाजित करने का अधिकार दिया गया है और सबसे छोटा हिस्सा 50 गज तक हो सकता है। 100 गज के भूखंड के केवल दो भाग ही किए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों को छोड़कर, अन्य संपत्तियों को वितरित किया जा सकता है जो नगर निकायों के नियंत्रण में हैं।

98 कॉलोनियों के प्रस्ताव विचाराधीन

स्मार्ट सिटी में नगर निगम क्षेत्र में 98 और अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। सड़क, बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इससे करीब एक लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पिछले साल नगर निगम क्षेत्र में बसे 59 कॉलोनियों को नियमित किया गया था।

एफआईवीए के महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने कहा, "सरकार के इस फैसले से रियल एस्टेट कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी भी अपना घर बना सकता है। भूमि के मालिक के पास भूमि i.e. बेचने का भी विकल्प होगा। वह आवश्यकता के अनुसार भूमि बेच सकेगा। वर्तमान में, भूमि की रजिस्ट्री के लिए एनओसी प्राप्त करनी थी।

फरीदाबाद नगर निगम के सेवानिवृत्त वरिष्ठ नगर योजनाकार रवि सिंगला ने कहा, "सरकार के इस फैसले से कई लोगों को राहत मिलेगी। उन्हें जमीन का स्वामित्व मिलेगा। सरकार को राजस्व भी मिलेगा। हालांकि, इससे अवैध कॉलोनियों का विकास होगा और शहरी क्षेत्र अधिनियम-1975 के नियमों की अवमानना होगी।