बस अड्डों पर बसों को खड़ा करने का समय हुआ निर्धारित, उलँघन करने पर होगी शख्त करवाई
India h1, दिल्ली: अब बसों को बस स्टैंड पर आप अपनी मर्जी ने नहीं खड़ा कर सकते। ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (डीटीआइडीसी) अंतरराज्यीय में बसों के लिए समय सिमा तय की है। बता दे की यह समय सिमा 70 मिनट की रहेगी, अगर इस से ज्यादा किया तो आप पर जुर्माना ठगेग।
बता दे की डीटीसी और क्लस्टर बसों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है। इस माह के अंत में इसे लागू किया जाएगा। इसके बाद इसे कश्मीरी गेट और सराय काले खां आईएसबीटी पर भी लागू की जाएगी।
जाम और प्रदूषण पर लगाम लगेगी
यदि 70 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो उस पर जुर्माना लगता है। लेकिन, डीटीसी और क्लस्टर बसों के लिए अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अधिकारियों ने बताया कि इससे बस अड्डों में जगह न होने से बाहर लगने वाली बसों की लाइन के कारण जाम और प्रदूषण पर लगाम लगेगी। साथ ही यात्रियों को समय से बसें मिलेंगी। बस अड़्डों में बसों को परिसर में खड़े होने के लिए स्टैंड शुल्क देना होता है। बसें शुल्क देने के बाद 70 मिनट से ज्यादा बस अड्डों पर खड़ी नहीं हो सकतीं है।
अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत डीटीसी और क्लस्टर बसें 70 मिनट से अधिक देरी से बस अड्डे पर खड़ी होतीं हैं तो 0 से 30 मिनट पर 550 रुपये, 31 से 60 मिनट 650 रुपये, 61 से 120 मिनट 850 रुपये और 120 मिनट से अधिक 1000 रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी है।