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UP News: उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश जारी 

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जिन्होंने अपनी संपत्ति की डिटेल समय पर नहीं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा यह कदम उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं अपलोड किया।
 

UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 2.44 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जिन्होंने अपनी संपत्ति की डिटेल समय पर नहीं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा यह कदम उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ उठाया गया है जिन्होंने 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं अपलोड किया।

31 अगस्त तक सरकारी कर्मचारियों को अपने चल और अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन, केवल 71% कर्मचारियों ने ही यह विवरण समय पर अपलोड किया। इस आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों की सैलरी रोकने का फैसला मुख्य सचिव द्वारा लिया गया है।

समाजवादी पार्टी ने सरकार के इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, "कथित ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के जनक के राज में कर्मचारियों की सेलरी तक रोक दी जा रही है।" सपा ने इस फैसले को निंदनीय करार दिया है और इसे सरकार की ओर से एक अन्यायपूर्ण कदम बताया है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम सरकारी कर्मचारियों को समय पर आवश्यक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने की दिशा में उठाया गया है। हालांकि, यह निर्णय कुछ कर्मचारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना है।