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पावर कारपोरेशन में मृतक आश्रितों की भर्ती नियमों में हुआ संशोधन, यूपी पावर कारपोरेशन के नए दिशा-निर्देश जानें

 पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली -1975 में संशोधन कर दिया गया है। मृतक आश्रितों की शैक्षिक योग्यता कम होने पर पहले सीधे चपरासी सहित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हो जाती थी। अब शैक्षिक योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी।
 

Uttar Pradesh News : पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली -1975 में संशोधन कर दिया गया है। मृतक आश्रितों की शैक्षिक योग्यता कम होने पर पहले सीधे चपरासी सहित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हो जाती थी। अब शैक्षिक योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी।

वर्ष 2010 के शासनादेश के तहत पावर कारपोरेशन और उसकी सहयोगी बिजली कंपनियों में भी मृतक आश्रितों की भर्ती की जाएगी। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मृतक आश्रितों की नियुक्ति के आदेशों में एकरूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि. के निदेशक मंडल की बैठक में भर्ती नियमावली -1975 में संशोधन कर दिया गया है। अब पावर कारपोरेशन और बिजली कंपनियों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति आउटसोर्सिंग पर होगी। वहीं, सेवारत कर्मी की मृत्यु होने के पांच साल के भीतर योग्यता अर्ह होने पर तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

मृतक आश्रितों की शैक्षिक योग्यता कम होने पर पहले सीधे चपरासी सहित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती हो जाती थी। अब शैक्षिक योग्यता कम होने पर आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। वहीं, तृतीय श्रेणी के पद पर निर्धारित योग्यतानुसार वाले अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 (ग्रेडपे-2600) के तकनीशियन, कार्यकारी सहायक व लेखा लिपिक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति सीधे प्रदान की जाएगी।