{"vars":{"id": "100198:4399"}}

Haryana में विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुई विधवा अनुदान योजना, मिलेगा 3 लाख रुपये तक का ऋण

देखें पूरी जानकारी 
 

Haryana News: हरियाणा सरकार की विधवा अनुदान योजना के तहत, राज्य की विधवाओं, तलाकशुदा या कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।रोहतक डीसी अजय कुमार ने कहा कि इस योजना का लाभ 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को दिया जाता है। 

पात्रता शर्तों में महिला की आयु 18 से 60 वर्ष तक, पिछले किसी भी ऋण मामले में चूककर्ता नहीं होना, हरियाणा की निवासी होना शामिल है। इस योजना के तहत बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा अनुदान के रूप में की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये होगी और तीन साल की अवधि के लिए, जो भी पहले हो।

अजय कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत डेयरी, वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामाजिक और व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, मसाला इकाई, डोना बनाने, तैयार कपड़े, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, बुटीक, पापड़ बनाने, अचार बनाने, हलवाई की दुकान, खाने की दुकान, आइसक्रीम बनाने की इकाई, बिस्कुट बनाने, टिफिन सेवा, स्कूल की वर्दी सिलाई आदि शामिल हैं। शामिल हैं। इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में कमरा नं. स्थानीय जिला विकास भवन के 224-25 और कार्यालय टेलीफोन नंबर 01262-250164 किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक।

जरूरी दस्तावेज:
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को आवेदन के साथ निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सेवा पहचान पत्र, फोटो के साथ पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र और सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र शामिल हैं।