Haryana के पूर्व खेल मंत्री के खिलाफ यौन शोषण के आरोप तय, इस दिन होगी अब अगली सुनवाई
Haryana News: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर कोच का यौन शोषण करने का आरोप है। सोमवार को L.D. अदालत ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354,354-ए, 354-बी, 506,509 के तहत आरोप तय किए और अब अभियोजन साक्ष्य के लिए मामले को 17 अगस्त, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
आरोपी संदीप सिंह द्वारा आरोपमुक्त करने का आवेदन और शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 209 के तहत मामला दर्ज करने का आवेदन खारिज कर दिया गया है।
शिकायतकर्ता के वकील दीपांशु बंसल ने 12 अगस्त, 2024 को शिकायतकर्ता द्वारा आरोप तय करने के लिए मामले का तर्क दिया। आज आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी इसलिए एकत्र की गई है क्योंकि डी. बी. ए. चंडीगढ़ द्वारा दिए गए आह्वान के कारण आज वकील अदालत से अनुपस्थित हैं।
शिकायत 2022 में दर्ज की गई थी:
उल्लेखनीय है कि 26 दिसंबर, 2022 को जूनियर महिला कोच ने हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ अन्य आरोपों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने 31 दिसंबर को रात 11 बजे सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 342,354,354ए, 354बी, 506 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर यशपाल सिंह, एसआई देवेंद्र कुमार, एसआई रमेश चंद, एसआई राजदीप, एसआई रीमा और कांस्टेबल पूजा शामिल थे। एसआईटी जांच के बाद पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 भी जोड़ दी थी।