69000 शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा अपडेट ! इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेरिट लिस्ट की रद्द, नई सूची के आदेश
UP News: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने यूपी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है. अब सबकी निगाहें नई मेरिट लिस्ट और राज्य सरकार के अगले कदम पर हैं.
उत्तर प्रदेश के 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हालिया फैसला अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है। कोर्ट ने सहायक शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी और यूपी सरकार को नई मेरिट लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया. इससे वर्तमान में नियोजित शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है.
मामले में मुख्य मामला 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण प्रावधान में अनियमितता से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई आरक्षण व्यवस्था अपर्याप्त थी, जिसके परिणामस्वरूप मामला अदालत तक पहुंच गया।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि "टीईटी" आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता.
इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो पिछले चार साल से शिक्षक पद पर नौकरी कर रहे हैं. नई मेरिट सूची जारी होने पर उनकी स्थिति खतरे में पड़ सकती है।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर नई चयन सूची तैयार होने से किसी वर्तमान सहायक प्रोफेसर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे वर्तमान सत्र का लाभ दिया जाएगा ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो.