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HSSC CET Group D Result: CM खट्टर ने किया बड़ा ऐलान,हरियाणा में इस दिन ग्रुप डी के परिणाम किए जाएंगे जारी

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) जल्द ही ग्रुप डी भर्ती के परिणाम घोषित करेंगे।
 
indiah1, HSSC Group D Result: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) जल्द ही ग्रुप डी भर्ती के परिणाम घोषित करेंगे।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्रुप 56 और 57 के पेपर स्थगित होने के बाद शेष 60 समूहों के पेपर जल्द ही आयोजित किए जाएंगे। यह पूछे जाने पर कि अदालत की सुनवाई की तारीखों में देरी क्यों हुई, मुख्यमंत्री ने कहा कि तारीखें अदालत द्वारा तय की गई थीं, न कि सरकार द्वारा।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 9 वर्षों में 1.20 लाख सरकारी भर्तियां की गई हैं और योग्यता के आधार पर भर्ती का मिशन जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी भर्तियां आने वाले 3 महीनों में की जाएंगी।

जब सीएम मनोहर लाल से पूछा गया कि पिछले 5 साल से कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं हुई है उच्च न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि साढ़े चार साल में भर्ती क्यों नहीं हो रही है, आपने बैठक में यह भी कहा कि नियम में संशोधन करने में इतना समय लगता है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया कि अगर आप किसी विशेष मामले की बात कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं या विभाग से बता सकता हूं, लेकिन इस तरह के नियमों में, अदालती मामलों में या किसी भी काम में बदलाव करना आम बात है।

हमने पिछले 9 वर्षों में 1.20 लाख नौकरियां दी हैं, और आने वाले 3 महीनों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी भर्तियां की जाएंगी, जिनमें से ग्रुप डी की भर्तियां पहले ही हो रही हैं।

ग्रुप डी भर्ती का परिणाम एक सप्ताह में आ सकता है, जबकि ग्रुप सी के पेपर को 56 और 57 नंबर पर कोर्ट में रोक दिया गया है, लेकिन जब इसकी रोक हटा ली जाएगी, तो शेड्यूल पूरा हो जाएगा और उसके बाद ग्रुप सी के सभी 60 पेपर होंगे। बेशक, इसमें 2 महीने तक का समय लग सकता है।

जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि टीजीटी की तारीख बिना सुनवाई के आगे बढ़ा दी गई है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया कि तारीख तय करना मेरा काम नहीं है, यह अदालत का काम है।