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हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) ने बदले पहली कक्षा में दाखिले के नियम, अब इस उम्र के बच्चे ले सकेंगे पहली कक्षा में दाखिला

Haryana Board of School Education (HBSE) changed the rules for admission in first class.
 

हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) ने पहली कक्षा में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए आयु सीमा हेतु नए नियम लागू कर दिए हैं। अब जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष या इससे अधिक हो गई है उन बच्चों को स्कूलों द्वारा पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। हरियाणा बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन ने नए नियम लागू करते हुए बताया कि जिन बच्चों की आयु 30 सितंबर 2023 तक 6 वर्ष हो चुकी है

उन बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला दिया जाएगा। हरियाणा बोर्ड का स्कूल एजुकेशन द्वारा लागू किए गए आयु के नए नियमों के बाद निजी स्कूल भी ऐसे बच्चों को आगे की कक्षा में भेज देंगे ताकि उनका एक वर्ष खराब होने से बच सके।
शिक्षा विभाग ने सभी अधिकारियों को नए नियमों के से कराया अगवत


 हरियाणा शिक्षा बोर्ड आफ एजुकेशन (HBSE) द्वारा नए नियम लागू करने के बाद शिक्षा निदेशालय ने मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी प्रधानाचार्य को इन नए नियमों के बारे में सूचित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने बताया कि जिन बच्चों की आयु 30 सितंबर 2023 को 6 वर्ष हो चुकी है.

वह बच्चा पहली कक्षा में दाखिला लेने हेतु पात्र माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 30 सितंबर 2023 को 6 वर्ष की हो चुकी है उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा “शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009"के नियमों की अनुपालना में पहली कक्षा के बच्चों को 6 महीने की विशेष छूट प्रदान की गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा दी गई विशेष छूट के अनुसार अब 30 सितंबर से 1 अप्रैल के बीच जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष या इससे अधिक हो गई है उन्हें पहली कक्षा में दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा।