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Haryana Police में देंगे IRB जवान सेवाएं, इतना मिलेगा वेतन, ये हैं नियम व शर्तें, सरकार ने जारी की अधिसूचना

आईआरबी में 15 साल की सेवा दी है और 12 साल की सेवा पूरी करने के बाद हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत हुए हैं, वे अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो सकेंगे। संबंधित जवानों को आईआरबी से सेवानिवृत्त होने के 15 दिनों के भीतर पुलिस में कार्यभार संभालना होगा।
 

Haryana News: भारतीय रिजर्व बटालियन (आई. आर. बी.) के कर्मी भी हरियाणा पुलिस में सेवा दे सकेंगे। इसके लिए नियम और शर्तें होंगी। जिन जवानों ने आईआरबी में 15 साल की सेवा दी है और 12 साल की सेवा पूरी करने के बाद हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत हुए हैं, वे अब हरियाणा पुलिस में शामिल हो सकेंगे। संबंधित जवानों को आईआरबी से सेवानिवृत्त होने के 15 दिनों के भीतर पुलिस में कार्यभार संभालना होगा। यदि नहीं, तो उन्हें अगले पाँच वर्षों तक दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, यदि कोई वैध कारण है तो ज्वाइनिंग अवधि को एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिला पुलिस में शामिल होने वाले आईआरबी जवानों को जिला पुलिस (सामान्य संवर्ग) के लिए लागू वेतन और भत्ते मिलेंगे चयनित उम्मीदवारों को तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस संबंध में एक अधिसूचना जारी
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। इससे पहले हरियाणा मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आईआरबी में रिक्त पदों को भरने के लिए नई भर्ती के साथ-साथ हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों को तीन से पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा।

हर साल 28 फरवरी तक संबंधित जवानों से आवेदन
पुलिस महानिदेशक भारतीय रिजर्व बटालियन के हेड कांस्टेबल, सी-1 कांस्टेबल और छूट प्राप्त हेड कांस्टेबल, कांस्टेबलों में से प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या को अधिसूचित करेगा। इसके बाद, आईआरबी बटालियन प्रमुख हर साल 28 फरवरी तक संबंधित कमांडेंटों के माध्यम से संबंधित जवानों से आवेदन मांगेंगे। इसके बाद इच्छुक जवानों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी और 15 मार्च तक पुलिस महानिदेशक को सौंप दी जाएगी।


अपनी सरकार की पहली पारी में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईआरबी के जवानों का हरियाणा पुलिस में विलय करने का फैसला किया था। चूंकि नियम नहीं बनाए गए थे और विलय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वरिष्ठता को लेकर विवाद पैदा हो गया, जिसके बाद मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चला गया। उच्च न्यायालय ने 2019 में आई. आर. बी. के जवानों को हरियाणा पुलिस में शामिल करने का आदेश दिया था, लेकिन मामला अधर में लटका रहा। अब इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।