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Haryana News: नायब सैनी सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की चार सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की

Haryana News: नायब सैनी सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग की चार सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की
 

Haryana News: हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत उच्च शिक्षा विभाग की चार सेवाओं की समय सीमा अधिसूचित की है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाते हुए छात्रों और नागरिकों को - आवश्यक शैक्षिक दस्तावेजों को शीघ्र उपलब्ध करवाना है। 


मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन सेवाओं में माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिग्री, विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (डीएमसी) और ओरिजनल डिग्री शामिल हैं। अधिसूचना के अनुसार माइग्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का काम विश्वविद्यालय के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक पांच दिनों के भीतर प्रोविजनल डिग्री जारी करने की सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। 


यदि किसी छात्र को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपना विस्तृत अंक प्रमाण पत्र (डीएमसी) प्राप्त नहीं होता है तो परीक्षा नियंत्रक को दस दिन के भीतर डीएमसी आवश्यक जारी करनी होगी। यदि परिणाम घोषित होने के 180 दिन के भीतर छात्रों को मूल डिग्री प्राप्त नहीं होती है तो परीक्षा नियंत्रक द्वारा दस दिन के भीतर डिग्री जारी करनी होगी।

ऐसे मामलों में जहां शिकायतें उत्पन्न होंगी। रजिस्ट्रार प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और विश्वविद्यालय के कुलपति द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।