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स्कूली बच्चों की हो गई मौज, न्यायालय ने स्कूल संचालकों को जारी किया यह बड़ा आदेश

स्कूली बच्चों की हो गई मौज, न्यायालय ने स्कूल संचालकों को जारी किया यह बड़ा आदेश
 

CBSE:गर्मी के चलते स्कूलों के टाइम टेबल को बदलने हेतु नए आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि इन दिनों भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो चुका है। इसे देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों के टाइम-टेबल को बदलने के निर्देश जारी कर दिए है। प्रशासन के नए आदेशों के अनुसार अब स्कूलों में बच्चों की 10वीं तक की कक्षाएं 10.30 बजे तक और 11वीं व 12वीं की कक्षाएं 11.30 बजे तक संचालित की जाएंगी। यह आदेश जिला दंडाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के न्यायालय से 30 अप्रैल को जारी किया गया है।

जिला दंडाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के न्यायालय की तरफ से जारी यह नया आदेश एक मई से आठ मई तक सभी स्कूलों में प्रभावी रहेगा। भीषण गर्मी और लू का प्रकोप को देखते हुए विद्यालयों में ऑनलाइन मोड में कक्षा संचालन की भी सलाह दी गई है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन को वैकल्पिक तिथि के लिए विभिन्न मानकों की कक्षाओं की योजना बनाने की छूट भी दी गई है।

जिला दंडाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के न्यायालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि पटना जिले में भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति किस स्थिति को देखते हुए स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव जरूरी है। न्यायालय के इस आदेश के बाद बच्चों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा।

न्यायालय के नए आदेश के बाद पटना में 10वीं तक की सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधियां 10.30 से 4.00 बजे तक तथा 11वीं व 12वीं की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पर 11.30 से 4.00 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक से आठ मई तक न्यायालय के आदेशानुसार स्कूलों को अपने टाइम टेबल में बदलाव करना होगा।

ज्ञात हो कि इससे पहले भी 25 मई को डीएम कोर्ट से स्कूल संचालन के टाइम टेबल में बदलाव किया था।
वहीं सीबीएसई ने 30 जून तक स्कूलों से मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन मांगा है।


सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन (CBSE) ने मान्यता के लिए देशभर के स्कूलों से 30 जून यही से पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने का आदेश जारी किया है। जो स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करना चाह रहे हैं उन्हें बोर्ड की वेबसाइट पर 30 में से पहले आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे।