हरियाणा में सहायक प्रोफेसर के 2424 पदों पर होगी नियमित भर्ती, मुख्य सचिव कार्यालय से मिली मंजूरी
हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार प्रदेश के कॉलेज में खाली पड़े 2424 पदों पर नियमित भर्ती करने जा रही है।
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 2424 पदों पर भर्ती होगी।
इन पदों की भर्ती के लिए मुख्य सचिव कार्यालय से मंजूरी मिल गई है। अन उच्चतर शिक्षा विभाग इनमें से कुछ पदों की वित्त विभाग से मंजूरी लेगा क्योंकि कुछ पद दो साल ज्यादा अवधि से रिक्त पड़े हैं।
प्रदेश सरकार ने फैसला कर रखा है कि दो साल से ज्यादा अवधि वाले रिक्त पदों को भरने के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेना जरूरी है। इसलिए वित्त विभाग के पास मंजूरी के लिए फाइल जाएगी। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद उच्चतर शिक्षा निदेशालय 2424 पदों की भर्ती के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास आग्रह पत्र भेजेगा।
सहायक प्रोफैसर पदों के लिए योग्य उम्मीदवार कई वर्षों से इंतजार
विभागीय अधिकारी बताया कि वित्त विभाग से हाथों हाथ मंजूरी लेकर जून के अंत तक एचपीएससी को आग्रह पत्र भेज दिया जाएगा मगर संभावना यही है कि 15 जुलाई तक ही यह आग्रह पत्र जा सकता है। कॉलेज कैडर के सहायक प्रोफैसर पदों के लिए योग्य उम्मीदवार कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हरियाणा सरकार से पूछा था कि साढ़े चार साल से इन पदों के लिए भर्ती क्यों नहीं की?
हाईकोर्ट ने रोडमैप भी पूछा था। उस समय तो नियमों में संशोधन आडे आया हुआ था। मंत्रिमंडल की बैठक में नियम संशोधन का प्रस्ताव दो बार गया था। मंत्रिमंडल से मंजूरी
मिलने के बाद फिर विभागीय स्तर पर रोस्टर प्रणाली पर काम चलता रहा। इसी बीच लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लग गई। अब आचार संहिता हटी तो मुख्य सचिव कार्यालय से मंजूरी ली गई।
पिछले 4 सालों में सहायक प्रोफेसर की नियमित भर्ती न होने पर हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार
हरियाणा प्रदेश के अंदर बीते 4 सालों से अधिक समय से सरकारी कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियमित भर्ती न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में
साढ़े चार साल से ज्यादा समय से सहायक प्रोफैसर के रिक्त पदों पर भर्ती नहीं हो पाई थी।
पिछले साल सितंबर में जब मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा तो खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से ही पूछ लिया कि साढ़े चार साल से ज्यादा समय से इन पदों पर नियमित चयन क्यों नहीं हुआ? खंडपीठ ने निर्देश दिया था कि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव शपथ पत्र दायर करें। जिसमें यह जानकारी हो कि साढ़े चार साल से ज्यादा समय से सहायक प्रोफैसर के रिक्त पदों पर नियमित चयन क्यों नहीं हुआ। साथ में नियमित चयन के लिए रोड मैप भी बताया जाए। गौरतलब है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के पास पहले 1535 पदों का आग्रह पत्र भेजा था। मगर उसे नियमों में संशोधन के नाम पर होल्ड पर करवा दिया गया था। उसके बाद दोबारा आग्रह पत्र नहीं गया। दैनिक सवेरा को कई संभावित उम्मीदवारों ने बार-बार आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों पर भर्ती जल्द शुरू करे। वे पीएचडी है, नेट पास है मगर भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र निकलती जा रही है और ओवरएज हो रहे हैं