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Haryana BPL Families: हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के 80 हजार रुपये दे रही सरकार, ऐसे करें आवेदन

Haryana News: हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अनुसार मकान की मरम्त के लिए 80 हजार रूपए दिए जा रहे है।
 

indiah1, HaryanaBpl Scheme: हरियाणा में रहने वाले BPL परिवारों के लिए GOOD न्यूज़ आ रही है। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अनुसार मकान की मरम्त के लिए 80 हजार रूपए दिए जा रहे है। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही दी जा रही थी, लेकिन पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव किये जिसके तहद,सभी बीपीएल परिवारों को इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया था।

एक सरकारी प्रवक्ता इस सन्दर्भ में बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का छेत्र बढ़ाने के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि में भी इजाफा किया है। बता दे की 50 हजार रुपये से बढ़ाकर इस राशि को 80 हजार रुपये किया था।

अधिक जानकरी के लिए बता दे की प्रवक्ता ने आगे कहा कि हरियाणा सरकार की यह आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना का फायदा उठा सकते है। उन्होंने उपरोक्त योजना के नियम शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी विभाग से मकान हेतु अनुदान लिए हुए या अपने स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी एक योग्य व्यक्ति इस योजना का सम्पूर्ण रूप से फायदा उठा सकता है।

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बता दे की इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम और शर्ते भी अनिवार्य होगी। वहीँ इस बारे में प्रवक्ता ने बताया कि आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित होने तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।