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Haryana News: हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सभी को मिलेगी ये ख़ास सुविधा 

देखें किसे मिलेगी ये खास सुविधा 
 

Haryana News: हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार राज्य के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का फायदा देने वाली है। राज्य सरकार ने एक जनवरी को इसी साल सभी कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना शरू की गई थी। इसे दो सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शरू किया गया था। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब सरकार ने सभी विभागों के सभी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने बड़ा निर्णायक कदम उढ़ाया है। 

 हरियाणा के राज्यपाल बंडारु दत्तात्रेय ने बजट अभिभाषण पेश करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप डी का कामन कैडर बनाने का बड़ा काम किया है। बता दे कि उन्होंने  तहद आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोयों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाले समस्त खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान करने का निर्णय सरकार ने लिया है।

राज्यपाल ने जानकारी देते हुए गिनवाया कि दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय बढ़ाकर 14 हजार, 12 हजार 500 और 7500 रुपये किया जा चुका है।

चौकीदारों का मानदेय 11 हजार रुपये मासिक किया गया है। उन्हें वर्दी भत्ते के रूप में चार हजार रुपये प्रति साल तथा साइकिल भत्ते के रूप में 3500 रुपये वार्षिक मिलेंगें। गांवों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का मानदेय 12 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 14 हजार रुपये कर दिया गया है। 

राज्यपाल ने सदन में बताया कि हरियाणा सरकार अब इन कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की स्थिति में 500 रुपये के हर्जाने का अलग से भुगतान करेगी। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3500 रुपये से बढ़ाकर चार हजार रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत बोर्ड, निगम व शहरी निकायों में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के अनुबंधित कर्मचारियों की कार्यस्थल पर मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रविधान किया गया है।